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पुराने वाहन

पुराने वाहनों (Old Vehicles) को लेकर सरकार बरतनें वाली है सख्ती

गुरुग्राम शहर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखकर हरियाणा सरकार ने कई सख्त कदम उठाए है। निरंतर वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण सरकार पुराने वाहनों (Old Vehicles) को पूरी तरह से निषेध करने वाली है क्योकिं पुराने वाहनों से निकलने वाला काला व सफेद धुआँ अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाता है और कई प्रकार की बीमारियों को बढ़ावा देता है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का यह कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (Green Tribunal) के निर्णय अनुसार 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन और 10 वर्ष पुराने डीज़ल वाहन का चलना बहुत ही जल्द निषेध कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके लिए लोगो को प्रर्याप्त अवधि का समय दिया जाएगा। वायु प्रदूषण (Air Pollution) को कम करने के लिए यह बहुत आवश्यक है।

सीएम ने कहा एनजीटी (NGT) के निर्देशों का इस्तेमाल करने से राज्य की अग्रता बढ़ती है। 1 अप्रैल 2022 से इस नियम को कठोरता से लागू किया जाएगा। पहले चरण में गुड़गांव की सड़कों से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाया जाएगा। सीएम का कहना है कि इस श्रेणी में आने वाले ऑटो भी बदले जाएंगे।

चालकों को ज्यादा दिक़्क़त ना हो, इसलिए सरकार चालकों को ऑटो बदलने समय प्रदान करेंगी। 10 मार्च को सरकार ऑटो चालकों के लिए कैम्प लगाने वाली है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जा सकें। इसमें ऑटो ड्राइवर अपनी पुरानी ऑटो रिक्शा बेचकर नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा (Electric Auto Rickshaw) खरीदने बारें में जानेगें और अप्लाई भी कर पाएंगे।

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