Police – Definition, History, Organization, Facts and Ranks
भारत में पुलिस (Police) कानून और व्यवस्था के राज्य विषय के अंतर्गत आता है। राज्य सरकारें अपने राज्य में पुलिस रैंकों (Police Ranks) के नामकरण और शक्तियों (Powers) को परिभाषित करने और अधिसूचित करने में स्वतंत्र हैं। वे राजपत्र अधिसूचना (Gazetted Notification) के माध्यम से ऐसा करते हैं। चूंकि पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए संबंधित राज्य सरकार अपने संबंधित विधानों और उप-नियमों में पुलिस रैंकों को परिभाषित करती है। भारत की केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों (UT’s) में पुलिस रैंकों को केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों (Lieutenant Governors) के माध्यम से नियंत्रित करती है।
भारत, संघीय लोकतंत्र (Federal Democracy) का अभ्यास करता है यानी एक ऐसी प्रणाली, जो अपनी शक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार (State Government) के बीच विभाजित करती है। संविधान (Constitution) की 7वीं पंक्ति में कहा गया है कि “कानून और व्यवस्था” (Law and Order) राज्य का विषय है। इसलिए, सभी राज्य पुलिस विभाग (State Police Department) अपनी-अपनी सरकारों को रिपोर्ट करते हैं, जिनमें से 9 केंद्र शासित प्रदेश (Indian Union Territory) दिल्ली के साथ केंद्र सरकार (Central Government) के अधीन हैं।
राज्यों में भारतीय पुलिस रैंक (Police Rank) सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के अंतर्गत आती है, जो जिलाधिकारियों के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री (Chief Minister of State) को रिपोर्ट करता है। हर राज्य में पुलिस बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी के साथ सशक्त (Forceful) है। पुलिस रैंक को डायरेक्ट एंट्री पोस्ट (Direct Entry Posts) और प्रमोशनल पोस्ट (Promotional Post) में बांटा गया है। एक निश्चित स्तर तक पुलिस रैंकों में सीधी भर्ती की जाती है लेकिन एक निश्चित स्तर के बाद पोस्टिंग केवल पदोन्नति (Promotion) के माध्यम से की जाती है। बलों में कर्मियों की संख्या (सभी राज्यों के लिए संयुक्त) की तुलना में भारतीय पुलिस दुनिया भर में दूसरे सबसे ऊंचे स्थान पर है।
पुलिस क्या है? (What is Police?)
पुलिस (Police) की फुल फॉर्म : Public Officer for legal Investigations and Criminal Emergencies है, जिसका अर्थ है कानूनी जांच और आपराधिक आपात स्थिति के लिए लोक अधिकारी। अर्थात पुलिस वे अधिकारी है, जो अपने क्षेत्र को हिंसा (Violence) से मुक्त रखते है, जनता से प्राप्त शिकायतों का निवारण करते है। पुलिस का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराध और अव्यवस्था को रोकना इत्यादि होता है।
मुख्य रूप से पुलिस एक सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और स्वास्थ्य के रखरखाव और कानूनों के प्रवर्तन और कार्यकारी, न्यायिक और विधायी शक्तियों (Legislative Powers) के साथ संबंधित सरकार का विभाग है।
पुलिस का इतिहास (History of Police)
अंग्रेजों द्वारा 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम (Indian Councils Act ) ने भारत में एक पेशेवर पुलिस नौकरशाही (Professional Police Bureaucracy) का निर्माण किया। बाद में इसका नाम बदलकर इंडियन इंपीरियल पुलिस (Indian Imperial Police) रखा तथा स्थापना की।
तब महानिरीक्षक प्रांतीय पुलिस प्रशासन (Inspector General Provincial Police Administration) के प्रमुख थे। जिलों में विभाजित प्रांतों का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) करते थे। उस समय नामांकन के आधार पर भर्ती की गई थी। यह दो तरह से किया जाता था – या तो ब्रिटिश सेना (British Army) के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था या यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) में जमींदारों के छोटे बेटों को नियुक्त किया जाता था।
1893 में अधिकारियों की भर्ती की नामांकन प्रणाली (Enrollment System) को छोड़ दिया गया था। भारतीय पुलिस में अधिकारियों की भर्ती के लिए एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (Combined Competitive Examination) शुरू की गई थी। यह परीक्षा लंदन (London) में आयोजित की गई थी। इस तरह की पहली परीक्षा जून 1893 में आयोजित की गई थी और मेरिट सूची में शीर्ष दस उम्मीदवारों को भारतीय शाही पुलिस (Indian Imperial Police) में परिवीक्षाधीन (Probationary) के रूप में नियुक्त किया गया था।
1902 – 03 में, सर एंड्रयू फ्रेज़र (Andrew Fraser) और लॉर्ड कर्जन (Lord Curzon) के तहत, एक पुलिस आयोग (Police Commission) की स्थापना की गई थी। आयोग ने अधिकारियों के स्तर पर भारतीयों की नियुक्ति की सिफारिश की (इसकी पहले अनुमति नहीं थी)। हालाँकि, भारतीय केवल पुलिस निरीक्षक (Inspector of Police) के पद तक ही पहुँच सकते थे और उन्हें भारतीय शाही पुलिस का हिस्सा नहीं माना जाता था।
1920 के बाद से, भारतीयों को भारतीय शाही पुलिस का हिस्सा बनने की अनुमति दी गई और इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा लंदन और भारत में आयोजित की गई।
1907 से, इस बल के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने एपॉलेट्स (Epaulette) पर “I.P” अक्षर पहनें ताकि वे उन अधिकारियों से अलग हो सकें, जिन्हें राज्य सचिव द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में भर्ती नहीं किया गया था।
1917 में, इस्लिंगटन आयोग (Islington Commission) की एक रिपोर्ट में पहली बार भारतीय पुलिस सेवा लेबल (Indian Police Service Label) का उल्लेख किया गया था।
1932 में इसका नाम बदलकर भारतीय पुलिस (Indian Police) कर दिया गया।
1948 में, एक स्वतंत्र भारत में, इंपीरियल पुलिस (Imperial Police) को औपचारिक रूप से भारतीय पुलिस सेवा (IPS) द्वारा बदल दिया गया।
भारतीय पुलिस रैंक सूची (Indian Police Rank List)
भारतीय पुलिस सेवा राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officers) रैंक
- पुलिस महानिदेशक (Director General of Police) – DGP
- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Additional Director General of Police) – ADGP
- पुलिस महानिरीक्षक/विशेष पुलिस महानिरीक्षक (Inspector General Of Police/ Special Inspector General Of Police) – IGP/SIGP
- पुलिस उपमहानिरीक्षक (Deputy Inspector General Of Police) – DIG/DIGP
- सहायक महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Assistant Inspector General/Senior Superintendent of Police) – AIG/SSP
- पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त (Superintendent of Police /Deputy Commissioner of Police) – SP/DCP
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police) – ASP
- पुलिस उपाधीक्षक (Deputy Superintendent of Police) – DSP
- सहायक पुलिस अधीक्षक (Assistant Superintendent of Police) – ASP (Probationary Rank: 2 Year of Service)
- सहायक पुलिस अधीक्षक (Assistant Superintendent of Police) – ASP (Probationary Rank: 1 Year of Service)
पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police) एक ऐसा पद है, जो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग रैंक के अधिकारियों के पास होता है। उदाहरण के लिए, यह केवल दिल्ली और मुंबई में डीजी रैंक (DG Rank) के अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाता है।
सक्षेप में, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी, गुवाहाटी आदि में डीजी रैंक (DG Rank) के अधिकारी तथा गुड़गांव, लुधियाना, मैसूर आदि में आईजी रैंक (IG Rank) के अधिकारियों द्वारा और त्रिवेंद्रम, कोच्चि आदि में डीआईजी रैंक (DIG Rank) के अधिकारियों द्वारा आयोजित किया है।
भारतीय पुलिस अराजपत्रित (Non-Gazetted) अधिकारी रैंक
- पुलिस निरीक्षक (Inspector)
- सहायक पुलिस निरीक्षक (Assistant Police Inspector)
- उपनिरीक्षक (Sub Inspector) – SI
- सहायक उप निरीक्षक (Assistant Sub-Inspector) – ASI
- प्रधान सिपाही (Head Constable) – HC
- पुलिस नैक (Police Naik) – SC
- सिपाही (Constable) – PC
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